छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने अतिथि व्याख्याताओं, फिल्म ‘हनुमान अंश’ और पूर्व अग्निवीर सैनिकों से जुड़े तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित व्यवस्था में मेरिट, अध्यापन अनुभव, पुनर्नियोजन और मानदेय से जुड़े प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया गया है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री की 10 सितंबर 2026 की घोषणा के परिपालन में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया। वहीं, पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की तृतीय श्रेणी की सिविल सेवाओं में पहले से निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई है।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में मेरिट को लेकर नया प्रावधान
संशोधित नीति में मेरिट सूची से जुड़े प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही अध्यापन अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के अलावा राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पुनर्नियोजन का प्रावधान
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है।
मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।
इस बदलाव से अतिथि शैक्षणिक अमले से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक प्रावधानों को एक स्पष्ट व्यवस्था के तहत रखा गया है। नीति में चयन से लेकर अनुभव और मानदेय तक के पहलुओं को शामिल किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी अनुसमर्थन किया है। मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की गई थी।
इस घोषणा के परिपालन में फिल्म के प्रदर्शन के दौरान प्रवेश पर देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया था। अब मंत्रिपरिषद ने इस आदेश का अनुसमर्थन किया है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।
इन नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को संबंधित तृतीय श्रेणी पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। इनमें पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पद शामिल हैं।
नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया के लिए नियमगत आधार तय किया गया है।
तीन अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े फैसले
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों में उच्च शिक्षा, सिनेमा और सरकारी भर्ती से संबंधित अलग-अलग विषय शामिल हैं। अतिथि व्याख्याता नीति में मेरिट और अनुभव से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है, साथ ही विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पुनर्नियोजन और मानदेय व्यवस्था को लेकर बदलाव किए गए हैं।
वहीं फिल्म ‘हनुमान अंश’ के लिए SGST के समतुल्य राशि की सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश का अनुसमर्थन किया गया। पूर्व अग्निवीरों के मामले में 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए भर्ती नियम तय किए गए हैं।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के फैसलों में अतिथि व्याख्याता नीति-2026, ‘हनुमान अंश’ से जुड़े टैक्स आदेश और पूर्व अग्निवीर भर्ती नियम-2026 प्रमुख रहे। अतिथि व्याख्याताओं के लिए मेरिट, अनुभव, पुनर्नियोजन और मानदेय से संबंधित प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। वहीं पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए नियुक्ति, सेवा शर्त, भर्ती मापदंड और चयन प्रक्रिया से जुड़े नियमों को मंजूरी दी गई है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)