छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस-वन और जेल भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण
छत्तीसगढ़ में सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाने का नया अवसर सामने आया है। राज्य सरकार ने पुलिस, वन और जेल विभागों में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देने संबंधी नियम अधिसूचित किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 अक्टूबर 2026 को जारी नियमों के अनुसार, पात्र पूर्व अग्निवीरों को संबंधित पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अवसर मिलेगा। नए नियमों में चयन प्रक्रिया, आयु सीमा में छूट, शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेरिट और नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसका लाभ निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा।
सरकार की ओर से तय व्यवस्था के अनुसार, पात्र अभ्यर्थियों को सामान्य उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। चयन के लिए 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। हालांकि, आरक्षण और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।
पुलिस, वन और जेल विभाग में मिलेगा आरक्षण
छत्तीसगढ़ सरकार के नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को तीन विभागों में सीधी भर्ती के दौरान 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी के पद शामिल हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा पूरी करने वाले पात्र युवाओं को राज्य के सरकारी विभागों में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। संबंधित पदों पर भर्ती के समय निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा।
यह लाभ सभी आवेदकों को स्वतः नहीं मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना और अग्निपथ योजना के तहत निर्धारित सैन्य सेवा पूरी करना आवश्यक होगा। भर्ती के समय संबंधित विभागों की पात्रता शर्तों का पालन भी करना होगा।
लिखित और शारीरिक परीक्षा से मिलेगी छूट
नए भर्ती नियमों की एक प्रमुख विशेषता चयन प्रक्रिया में दी जाने वाली छूट है। पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित पदों पर चयन के लिए निर्धारित वैकल्पिक प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी।
चयन के लिए अभ्यर्थियों की 10वीं कक्षा की अंकसूची को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा, सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी मान्य समकक्ष प्रमाण पत्र के अंकों के आधार पर भी मेरिट तैयार करने का प्रावधान है।
यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में बैचवार प्राथमिकता भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पहले अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अगले बैच के अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा।
आयु सीमा में तीन से पांच साल तक की छूट
पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में अवसर देने के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। नियमों के अनुसार, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल, जबकि अन्य बैच के अभ्यर्थियों को तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
यह प्रावधान उन पूर्व अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण है, जो चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद राज्य के सरकारी विभागों में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आयु संबंधी छूट का लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार दिया जाएगा।
चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। इसके साथ ही नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अग्निवीर आरक्षण का लाभ अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही ले सकेंगे। इसलिए पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करते समय इन शर्तों की जानकारी रखना जरूरी होगा।
कौन कर सकेगा आवेदन, जानें जरूरी पात्रता
इस विशेष भर्ती व्यवस्था का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा, उम्मीदवार ने भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना या वायुसेना में चार साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की हो। सैन्य सेवा पूरी करने से संबंधित प्रमाण पत्र भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल होगा।
आवेदन के लिए सरकार की ओर से एक अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित विज्ञापन और आधिकारिक निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को अपनी 10वीं की अंकसूची, सैन्य सेवा पूरी होने का प्रमाण पत्र यानी डिस्चार्ज या सर्विस सर्टिफिकेट और छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन प्रक्रिया में मांगे जाने वाले अन्य आवश्यक पहचान पत्र और दस्तावेज भी उपलब्ध रखने होंगे।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार के नए नियमों के तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया में परीक्षा से छूट, 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट और आयु सीमा में विशेष रियायत का प्रावधान किया गया है। आवेदन के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद पात्रता और आवेदन संबंधी निर्देशों की जांच करनी होगी।
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