छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं को रोजगार, निर्यात को रफ्तार और सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में राहत
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, निर्यात, कौशल विकास और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ से लेकर छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 और नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
1. युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन
प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर देने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। इसके तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है।
2. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति
कैबिनेट ने प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है। इसके तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ने की दिशा में भी काम होगा।
3. नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ जमीन निःशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी। यहां प्रतिवर्ष दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
4. सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में बड़ी राहत
राज्य शासन के स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इससे इन वर्गों में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा और जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों में युवा रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास, निर्यात, कर्मचारी हित और न्यायिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का जोर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ आर्थिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे को गति देने पर दिखाई देता है।
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