छत्रपति संभाजीनगर की मिठाई दुकान में खाद्य सुरक्षा की जांच, 64 में मिले सिर्फ 38 अंक; लाइसेंस निलंबित

26 Sep 2026 - 11:50
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छत्रपति संभाजीनगर की मिठाई दुकान में खाद्य सुरक्षा की जांच, 64 में मिले सिर्फ 38 अंक; लाइसेंस निलंबित

छत्रपति संभाजीनगर। कन्नड़ तहसील के चिंचोली स्थित मे. बालाजी बिकानेर स्वीट मार्ट में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को लेकर गंभीर कमियां सामने आई हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की जांच में प्रतिष्ठान को निर्धारित 64 अंकों में से केवल 38 अंक मिले। जांच के आधार पर दुकान में खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं होने की स्थिति यानी नॉन-कॉम्प्लायंस सामने आया।

जांच के दौरान सामने आई कमियों को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने प्रतिष्ठान के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन के अनुसार, जब तक दुकान संचालक बताई गई कमियों को दूर नहीं करता और दोबारा जांच में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता, तब तक वहां खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही खाद्य पदार्थों के भंडारण और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों के उल्लंघन के आधार पर की गई है।

16 सितंबर को हुई खाद्य सुरक्षा जांच

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मो.फ. सिद्दीकी ने 16 सितंबर को प्रतिष्ठान की जांच की। निरीक्षण के दौरान रसोई की छत में एक खुला हिस्सा पाया गया। इस स्थान पर कीट और चूहों के प्रवेश को रोकने के लिए वायर मेश भी नहीं लगाई गई थी।

खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले क्षेत्र की स्थिति भी जांच के दौरान मानकों के अनुरूप नहीं मिली। वहां की दीवारों पर नमी, तेल और धूल जमा होने की जानकारी सामने आई। इन परिस्थितियों को खाद्य स्वच्छता से संबंधित गंभीर कमियों के रूप में दर्ज किया गया।

फ्रीजर और पानी की जांच व्यवस्था में भी कमी

जांच के दौरान पेस्ट्री और दुग्धजन्य पदार्थों को रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर में तापमान की निगरानी के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं मिली। खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के लिए तापमान पर नजर रखना जरूरी व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन निरीक्षण में इसकी व्यवस्था उपलब्ध नहीं पाई गई।

इसके अलावा प्रतिष्ठान में इस्तेमाल होने वाले पानी की अद्यतन जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। खाद्य पदार्थ तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले पानी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने को भी जांच में दर्ज किया गया।

तीन कर्मचारियों की वार्षिक मेडिकल जांच नहीं हुई

एफडीए की जांच में खाद्य पदार्थ तैयार करने और संभालने वाले कर्मचारियों से जुड़ी कमियां भी सामने आईं। प्रतिष्ठान में काम करने वाले तीन कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच नहीं कराई गई थी।

इसके अलावा निरीक्षण के दौरान कर्मचारी एप्रन, हेडगियर और दस्ताने का इस्तेमाल करते हुए नहीं पाए गए। खाद्य पदार्थों को संभालने के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित इन व्यवस्थाओं का पालन नहीं होने की जानकारी भी जांच में दर्ज की गई।

खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर प्रशासन की कार्रवाई

जांच के दौरान सामने आई कमियों के आधार पर छत्रपति संभाजीनगर जिले के सहायक आयुक्त द. वि. पाटील ने कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान का पंजीयन प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया गया है।

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठान संचालक को पहले निरीक्षण में सामने आई कमियों को दूर करना होगा। इसके बाद दोबारा जांच में निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को पूरा किए जाने की स्थिति में ही आगे की कार्रवाई का रास्ता खुलेगा।

जब तक आवश्यक सुधार नहीं किए जाते और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता, तब तक दुकान में खाद्य उत्पादन के साथ-साथ खाद्य पदार्थों के भंडारण और बिक्री पर भी रोक लागू रहेगी।

निष्कर्ष

मे. बालाजी बिकानेर स्वीट मार्ट की खाद्य सुरक्षा जांच में 64 में से 38 अंक मिलने के साथ कई स्तरों पर कमियां दर्ज की गईं। रसोई की संरचना, स्वच्छता, तापमान निगरानी, पानी की जांच, कर्मचारियों की चिकित्सा जांच और सुरक्षा संबंधी पहनावे से जुड़ी खामियां निरीक्षण में सामने आईं। इन परिस्थितियों के आधार पर प्रशासन ने खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित कर दिया है और कमियां दूर होने तक खाद्य उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री पर रोक लगा दी है।

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